Waqf Act Amendment Bill : वक्फ (संशोधन) विधेयक वर्ष 2015 से संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेजे जाने वाले प्रमुख मसौदा विधेयकों की श्रृंखला में नवीनतम है। सरकार ने विधेयक के प्रावधानों पर विभिन्न विपक्षी दलों की आपत्तियों के बीच गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वे राजनीतिक दलों के नेताओं से बात करेंगे और समिति का गठन करेंगे।
यदि एक सदन विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने का फैसला करता है, तो वह दूसरे सदन को समिति के लिए सदस्यों को नामित करने के वास्ते सूचित करता है। प्रवर या संयुक्त समिति विधेयक पर दोनों सदनों की तरह ही हर खंड पर विचार करती है। समिति के सदस्य विभिन्न खंडों में संशोधन पेश कर सकते हैं।
समिति उन संघों, सार्वजनिक निकायों या उन विशेषज्ञों से भी जानकारी ले सकती है, जो विधेयक में रुचि रखते हैं। विधेयक पर विचार किए जाने के बाद समिति सदन को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। जो सदस्य बहुमत की रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं, वे इस पर असहमति जता सकते हैं।
संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयकों में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015, सुरक्षा हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली कानून तथा विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016 एवं नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने वाला विधेयक शामिल हैं। वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023, संयुक्त पैनल को भेजा जाने वाला अंतिम विधेयक था।