इस प्रस्तावित रिटर्न फाइलिंग तंत्र से करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम होगा तथा नई व्यवस्था को 6 महीने में लागू किए जाने की उद्योग की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई व्यवस्था सुचारु होनी चाहिए। (वार्ता)