लोकसभा में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस विधेयक को रखा। यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि माल और सेवा कर परिषद ने 5 अगस्त 2017 को हुई अपनी 20वीं बैठक में मद संख्या 8702 और मद संख्या 8703 के तहत आने वाले मोटर यानों से संबंधित प्रविष्टि में अधिकतम दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की जिस पर प्रतिकर उपकर संग्रहित किया जा सकेगा। अर्थात इसे 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने की बात कही गई है।
जीएसटी परिषद ने अगस्त, 2017 में सम्पन्न अपनी बैठक में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जीएसटी लागू होने के उपरान्त कुल मोटर वाहनों (जीएसटी+मुआवजा उपकर) पर जीएसटी पूर्व कुल कर की तुलना में कम हो गया है, उसने मद संख्या 8702 तथा 8703 के अन्तर्गत मोटर वाहनों पर लगाए जाने वाली अधिकतम दर में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की थी।
चूंकि संसद सत्र में नहीं थी, इसलिए परिस्थिति की असाधारण जरूरत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने 2 सितंबर 2017 को माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अध्यादेश 2017 को प्रख्यापित किया था। अब इस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक पेश किया गया है। (भाषा)