आरंभिक नतीजों में कई रोचक तथ्य सामने आए हैं। स्वघोषित जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर 3 बी फार्मों के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। इसके अलावा निर्यातकों द्वारा आयातित कच्चे माल तथा अन्य उत्पादों पर अदा किए गए कर और जीएसटीआर 3 बी के तहत मांगे गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी अंतर देखा जा रहा है इसलिए परिषद ने इन सूचनाओं का और विश्लेषण करने का निर्णय लिया है तथा कहा है कि गलत सूचना देने वालों पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। (वार्ता)