कोई भी कारोबारी जैसे ही जीएसटीआर-एक रिटर्न 10 अक्तूबर तक दाखिल करता है उसके खरीदार की जीएसटीआर-दो ए वाली प्रविष्टियां स्वत: ही सामने आ जाएंगी। खरीदार जरूरी होने पर अपने जीएसटीआर-दो को संशोधन के बाद अंतिम रूप दें और इनपुट कर क्रेडिट की सुविधा लें। यदि करदाता 10 अक्टूबर तक जीएसटीआर-एक दाखिल नहीं करते हैं तो खरीदार को आईटीसी लेने में दिक्कत आ सकती है।