एसआईटी की तरफ से न्यायालय में हाजिर हुए अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका का विरोध किया। रोहतगी ने कहा कि इस मामले में सीतलवाड़ को दूसरी याचिकाकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीतलवाड़ की याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि वह असली याचिकाकर्ता नहीं है। सीतलवाड़ का कहना है कि वह इस मामले में न्यायालय की मदद करना चाहती हैं।
गोधराकांड के अगले दिन भड़के दंगों में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में दंगाइयों ने पूर्व कांग्रेस सांसद जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में एसआई ने फरवरी 2012 में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। यह दंगे जब भड़के उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। (वार्ता)