Arvind Kejriwal's bail plea: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर से दाखिल जमानत याचिका और कथित आबकारी नीति घोटाले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी तथा केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह बृहस्पतिवार रात 8 बजे उन्हें दिया गया।
अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।(भाषा)