Maharashtra election symbol dispute: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाले शिवसेना (Shiv Sena) के धड़े ने पार्टी के चुनाव चिह्न संबंधी विवाद (election symbol dispute) में अपनी याचिका पर राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर तत्काल सुनवाई के लिए बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष किया गया जिसने इसे 14 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
शिवसेना (उबाठा) के वकील ने तर्क दिया कि न्यायमूर्ति कांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि इस मामले का उल्लेख शीर्ष अदालत के आंशिक कार्य दिवसों के दौरान किया जा सकता है। उन्होंने दलील दी कि इस मामले ने लोगों की पसंद का सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि याचिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के चुनाव चिह्न विवाद मामले में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्देश के समान अंतरिम व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।
इससे पहले ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े को धनुष-बाण का चुनाव चिह्न देने के फैसले के खिलाफ अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। शिवसेना (उबाठा) के वकील ने तब कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष ने विधायी बहुमत के आधार पर 2023 में एकनाथ शिंदे गुट को धनुष-बाण का चुनाव चिह्न दिया, जो शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है।(भाषा)