नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन आदि से जुड़ी अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा 'ई-निवारण' शुरू की है। आयकर विभाग से जुड़ी शिकायतों को लेकर कर अधिकारियों के पास जाने पर परेशान होने के मामलों को खत्म करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है।
ये शिकायते करवा सकते हैं दर्ज
'ई-निवारण' इंटरनेट आधारित आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की प्रणाली के अनुरूप काम करेगा और करदाता रिफंड में देरी, ई-रिटर्न की फाइलिंग, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), पैन तथा कर आकलन अधिकारी से जुड़े मसलों को दर्ज करा सकते हैं।