करदाता के लिए बड़ी सुविधा, जानिए क्या है ई-‍निवारण

मंगलवार, 16 मई 2017 (14:22 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन आदि से जुड़ी अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा 'ई-निवारण' शुरू की है। आयकर विभाग से जुड़ी शिकायतों को लेकर कर अधिकारियों के पास जाने पर परेशान होने के मामलों को खत्म करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। 


ये शिकायते करवा सकते हैं दर्ज
 
 

विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiafiling.gov.in) पर 'ई-निवारण' लिंक दिया गया। वहां करदाता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर प्रणाली से शिकायतें पंजीकृत करा सकते हैं। शिकायत करने के बाद उनके पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर एक विशेष पिन नंबर आएगा। इस विशेष संख्या के जरिए वे मामले पर नजर रख सकेंगे।
 
'ई-निवारण' इंटरनेट आधारित आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की प्रणाली के अनुरूप काम करेगा और करदाता रिफंड में देरी, ई-रिटर्न की फाइलिंग, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), पैन तथा कर आकलन अधिकारी से जुड़े मसलों को दर्ज करा सकते हैं।

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