इसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा 50 लाख रुपए तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।
आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किए जाते हैं, लेकिन पिछले साल फॉर्म फरवरी में अधिसूचित किए गए थे। हालांकि इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिए गए हैं।
आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। आयकर विभाग ने शुक्रवार को फॉर्म अधिसूचित किए। सहज को 50 लाख रुपए तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5000 रुपए तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं।
सुगम फॉर्म वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी) वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी कमाई कारोबार तथा पेशे से है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour