क्यों जरूरी है समय पर रिटर्न भरना : अगर आपने तय समय तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया तो भी आप 31 दिसंबर तक यह काम कर सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए 1,000 से 5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर रिटर्न नहीं भरने पर जेल की सजा का भी प्रावधान है।
कहां भर सकते हैं ITR : आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए अलग से पोर्टल की स्थापना की है। आप https://eportal.incometax.gov.in पर जाकर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा पंजीकृत कुछ निजी संस्थाएं हैं, जो करदाताओं को अपनी वेबसाइट के माध्यम से रिटर्न भरने की अनुमति देती हैं।
ITR किसे भरना जरूरी : अगर आप भारत के नागरिक हैं और एक वित्त वर्ष में कुल 2,50,000 रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। 2.5 लाख रुपए से कम आय वालों के लिए ITR भरना जरूरी नहीं है। लेकिन आपने किसी चालू खाते में 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि जमा की है, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए खर्च किए हैं या किसी वर्ष 1 लाख रुपए या उससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान किया है, तो आपको आईटीआर भरना होगा। अगर आप ITR नहीं भरेंगे तो छूट तो नहीं ही मिलेगी, उल्टा आप पर पेनाल्टी भी लगेगी।
इससे लोन लेने से लेकर कारोबार तक में मदद मिलती है। घर खरीदने और बेचने में, बैंक में बड़ी रकम जमा करने के लिए और म्यूचुअल फंड में निवेश में भी ITR आपकी मदद कर सकता है। ITR की रसीदें आपकी आय का पुख्ता प्रमाण होती हैं।
ITR फाइल करने के लिए सभी फॉर्म का चयन जरूरी : ITR फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 तरह के फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर तय ITR फॉर्म चुनना होगा। अगर आपने सही फॉर्म नहीं भरा है तो विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर आप संशोधित ITR दाखिल कर सकते हैं।