नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें विभाजन के समय पाकिस्तान द्वारा भारत से लिए गए कर्ज की वसूली का अनुरोध किया गया था, जो कि अब बढ़कर करीब एक हजार अरब रुपए तक पहुंच चुका है।
अदालत ने इसके साथ ही ओम सहगल की याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें दलील दी गई कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर समेत भारत पर हमला करने के लिए भारत सरकार के पैसे का ही उपयोग कर रहा है। याचिका में कहा गया कि पड़ोसी देश द्वारा छेड़ी गई लड़ाई के कारण अनेक सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं।