राजस्थान में नेताओं के लिए दोहरी या तिहरी पेंशन का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों रह चुका है, तो उसे दोनों पदों से पेंशन लेने की अनुमति होती है। इसी नियम के तहत धनखड़ अब उपराष्ट्रपति पद के साथ ही विधानसभा पेंशन के भी हकदार हैं। ऐसे में आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद धनखड़ को प्रति माह करीब 42,000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे।