कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एक अधिसूचना आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए कि शाकाहारी, चिकन, मछली और अन्य कबाबों में किसी भी आर्टिफिशियल फूड कलर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता अधिनियम-2006 के नियम 59 के तहत इस निर्देश की अवहेलना करने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।