नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Scam Case : दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को जमानत नहीं दी। उनकी याचिका पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी ने आज अपनी दलीलें पूरी कर लीं।
खबरों के अनुसार, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग केस में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। उनकी याचिका पर अब 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी। ईडी ने आज अपनी दलीलें पूरी कर लीं। सुनवाई शुरू होने से पहले ईडी के अधिकारी सिसोदिया को तिहाड़ जेल से लेकर अदालत पहुंचे थे।
मनीष सिसोदिया की ओर से पहले दी गई पत्नी की तबीयत की दलील पर ईडी ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास 18 पोर्टफोलियो रहे हों और जो चुनाव प्रचार के लिए देशभर में घूमते हों, उनकी पत्नी की देखभाल दूसरे लोग करते थे।