जस्टिस एएम मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, 'माओवाद विचारधारा हमारे संविधान की भावना से मेल नहीं खाती। लेकिन विचार की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। स्वतंत्रता तभी गैरकानूनी होगी, जब वह कानून का उल्लंघन करेगी।'
आदेश के मुताबिक, 'पुलिस सिर्फ इसलिए किसी को हिरासत में नहीं रख सकती क्योंकि वह माओवादी है।' हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर कोई शख्स या संगठन हिंसा करता है तो कानूनी एजेंसियां उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं।