और भी बदलाव : इसके अलावा सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में और भी बदलाव किए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में 3 बार फेल होने पर ड्राइवर को अधिकृत सेंटर से ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। इसके बाद ही वह चौथी बार टेस्ट दे पाएगा। सरकार ने दिव्यांगों को भी लाइसेंस देने की अनुमति दे दी है। लेकिन यह लाइसेंस तभी मिलेगा, जब वे परिवहन विभाग के अधिकारियों को संतुष्ट कर सकेंगे।
जाम लगाना पड़ेगा महंगा : अगर आपने अपना वाहन ऐसी जगह पर रोका हो, जहां की जाम लगने का अंदेशा हो तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है तथा वाहन में क्षमता से ज्यादा सवारी होने पर 200 रुपए प्रति सवारी जुर्माना देना होगा।