टीवी चैनलों ने भी उपभोक्ताओं की शिकायतों से निपटने के लिए अपनी एक नियामक संस्था बनाई है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) टीवी कार्यक्रमों के बारे में दर्शकों, अन्य स्रोतों और मंत्रालय से मिली शिकायतों का निपटारा करती है।
लेकिन व्यवस्था में फिल्म, वीडियो, ट्रेलर और अन्य प्रसारक सामग्री शामिल नहीं है जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रसारित किया जा सकता है। (वार्ता)