कॉल ड्राप रोकने के लिए टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) द्वारा 3 साल में 3 बार कानून में बदलाव किए गए हैं, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। लेकिन 1 अक्टूबर से एक नया कानून लागू होने जा रहा है। इसके तहत खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री की सीधी शिकायत के बाद दूरसंचार विभाग ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में टेलीकॉम कंपनियों की बैठक बुला ली है। ट्राई ने कहा कि अब बात करते-करते नेटवर्क गायब होने को ही कॉल ड्रॉप नहीं माना जाएगा, बल्कि बातचीत के दौरान आवाज सुनाई न देना, आवाज अटकना या नेटवर्क कमजोर होने जैसी समस्याओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री ने टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन से पूछा कि कॉल ड्रॉप के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर से कितना जुर्माना वसूला गया है? सुंदराजन ने बताया कि 3 कॉल ड्रॉप पर 1 रुपए चार्ज करने की योजना लागू नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि खराब सर्विस देने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माने के संबंध में मंत्रालय ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है।