दिल्ली सरकार की नई एसओपी के मुताबिक अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार में उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं अगर कोई वाहन चालक दूसरी बार यही अपराध करता है तो उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है।