अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा कि उद्योग, कचरा और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के संबंध में सभी निर्देश लागू रहेंगे। अधिकरण ने पड़ोसी राज्यों- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दो हफ्ते के भीतर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर अपनी कार्य योजना सौंपने को कहा है।