तंजावुर जिले के शेख दाऊद (33), मोहम्मद रिफास (37), मुपरिश अहमद (23), अबूबकर सिद्दीक (24), रामनाथपुरम जिले के हमीद असफर (23), कुड्डालोर जिले के मोहम्मद राशिद (25), लियाकत अली (30), सेलम जिले के अहमद इम्तियास (31), साजिथ अहमद (23), और तमिलनाडु में तिरुवरुर जिले के रिजवान मोहम्मद (26) पर आईपीसी की संबंधित धाराओं, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि मोहम्मद रिफास, मुपरिश अहमद और अबूपाकर सिथिक की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यूएपीए और सशस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत अप्रैल, 2018 में मामला दर्ज किया गया था।