नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश की जनता से किए गए वादे के अनुरूप 31 मार्च 2017 तक 500 और 1,000 रुपए के नोट जमा करने की अनुमति नहीं देने को लेकर केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है।
जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि पहले प्रधानमंत्री और आरबीआई ने घोषणा की थी कि जो लोग किसी भी वजह से पुराने नोट जमा नहीं कर पाए, वे 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं, लेकिन बाद में यह सीमा 30 दिसंबर 2016 तक ही कर दी गई।