Rahul Gandhi News : संभल की एक अदालत ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके बयान के खिलाफ दायर शिकायत के संबंध में 7 मई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया। 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा तथा आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट (भारतीय राज व्यवस्था) से भी है। इससे पहले राहुल गांधी को 4 अप्रैल को पेश होने या अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था।
अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण राय की अदालत ने हिंदू शक्ति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। अदालत ने इससे पहले 20 मार्च को मामले का संज्ञान लेते हुए गांधी को चार अप्रैल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। सिमरन गुप्ता ने कहा कि 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा तथा आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट (भारतीय राज व्यवस्था) से भी है।
उन्होंने दावा किया कि इस बयान से देशभर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इसके बाद 23 जनवरी को उन्होंने चंदौसी अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की।
गोयल ने कहा कि आज अदालत ने इस मामले में सात मई की तारीख तय की है कि राहुल गांधी सात मई तक अपना जवाब दाखिल करें। राहुल गांधी ने गत 15 जनवरी को कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था, यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष स्थिति वाली लड़ाई लड़ रहे हैं।
यदि आप मानते हैं कि हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। गांधी ने कहा, हम सिर्फ भाजपा नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour