कार्मिक मंत्रालय के दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अवर सचिव रैंक से नीचे के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की दफ्तर में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उसके मुताबिक जनहित में आवश्यक होने पर विभाग अध्यक्ष 50 प्रतिशत से ज्यादा उपस्थिति भी अनिवार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालात में 2 गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा।
मंत्रालय ने कहा कि उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उसमें कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उस वक्त तक कार्यालय आने से छूट होगी, जब तक उनका इलाका सामान्य श्रेणी में नहीं आ जाता। दिशा-निर्देश के अनुसार दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारी अगले आदेश तक घर से ही काम करते रहेंगे। (भाषा) (सांकेतिक चित्र)