चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अगले आदेश तक एक न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी लगाई गई थी। अदालत ने कहा कि अगर यह पाबंदी अचानक लगाई जाएगी तो मरीजों को दिक्कतें होंगी।
न्यायमूर्ति पुष्प सत्यनारायणन ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि जब तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन 31 जनवरी तक गजट में प्रस्तावित दवा एवं कास्मेटिक संशोधन नियम 2018 को अधिसूचित नहीं करता, दवाओं की आनलाइन बिक्री पर पाबंदी रहेगी।