उल्लेखनीय है कि वाराणसी कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है। मिश्रा पर रिपोर्ट लीक करने का आरोप है। साथ ही अदालत ने सर्वे रिपोर्ट करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है कि उस स्थान को संरक्षित किया जाए, साथ ही ज्ञानवापी में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए।