गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है अदनान सामी के पासपोर्ट के अवधि समाप्त होने और पाक सरकार की ओर से उसके नवीनीकरण से इंकार के बाद उन्होंने मानवीय आधार पर पाकिस्तान वापस नहीं भेजे जाने की छूट की मांग रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने इसके स्थायी हल के तौर पर भारत की नागरिकता की भी अपील की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पासपोर्ट नवीनीकरण नहीं होने के बाद अदनान ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी।
पिछले महीने गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय से पूछा था कि क्या सामी को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन कानून मंत्रालय ने अनुरोध पर विचार करने से इंकार करते हुए कहा कि नागरिकता प्रदान करने का अधिकार नागरिकता अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय के पास है।
भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत किसी विदेशी नागरिक को विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति एवं मानव प्रगति के क्षेत्रों में असाधारण सेवा देने पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। (एजेंसी)