नई दिल्ली। कंपनी मामलों के मंत्रालय अब कंपनी गठन के आवेदन पर ही स्थाई खाता संख्या (पैन) और कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (टैन) का आवंटन भी कर सकेगा। वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए में संशोधन किया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले कंपनी गठन प्रमाण पत्र (सीओआई) में दोनों पैन और टैन का भी उल्लेख होगा। वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए में संशोधन किया गया, जिसमें लेमिनेंटेड कार्ड वाला पैन जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।