सहारा प्रमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे और न्यायमूर्ति एके सिकरी की खंडपीठ को अवगत कराया कि उनके मुवक्किल 16 सितंबर तक अपनी पैरोल अवधि सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपए औरबाजार नियामक के पास जमा कराने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इस राशि को बैंक गारंटी के रूप में समायोजित करने का न्यायालय से आग्रह भी किया।
सहारा प्रमुख को गत 5 मई को उनकी मां के निधन के बाद 6 मई को पैरोल पर रिहा किया गया था। उनके बहनोई अशोक रॉय को भी पैरोल दी गई थी। गत 11 मई को पैरोल अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद इसे 3 अगस्त तक और फिर गत बुधवार को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। (वार्ता)