नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के 4 दोषियों में से एक पवन गुप्ता द्वारा दायर की गई दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश सोमवार को की। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय से दया याचिका मिलने के कुछ ही मिनटों के बाद यह सिफारिश की।
एक सूत्र ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की है। मामले की फाइल अब उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास उनकी अनुशंसा के लिए भेजी जाएगी। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इससे पहले दिन में गृह मंत्रालय को पवन (25) की दया याचिका मिली थी।
मंत्रालय यह याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके विचारार्थ और फैसले के लिए भेजेगा। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2012 के इस मामले में चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। चारों दोषियों को पहले मंगलवार सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी।