हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि याचिका में तीन कोर्ट कमिश्नर के पैनल की मांग की थी। हालांकि सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे और यह सर्वे किस इलाके में किया जाएगा, इस पर निर्णय अदालत 18 दिसंबर को करेगी। हालांकि आज कोर्ट ने कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दे दिया है।
दरअसल, कोर्ट कमिश्नर भेजे जाने संबंधी मंदिर पक्ष की अर्जी पर अदालत ने ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया था। प्रतिवादी पक्षों ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति जताई थी।