नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर कर उस योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है जो सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को हरेक एलजीपी सिलेंडर पर 200 रुपए का कैशबैक उपलब्ध कराती है और गरीबी रेखा से नीचे (bpl) रहने वाले अन्य परिवारों पर लागू नहीं होती है।
वकील और याचिकाकर्ता आकाश गोयल ने उज्ज्वला योजना के उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसके तहत एक वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर केवल योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं, न कि सभी बीपीएल परिवारों को दिए जाते हैं।