उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर अब नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) बन चुका है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का कानून बनाया गया है। इसमें वे लोग पात्र होंगे जो 2015 से पहले भारत में आए हैं।