UPSC fraud case: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने की आरोपी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS)की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर (Pooja Khedka) को बुधवार को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है। गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को समाप्त किया जाता है। उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त, 2024 को जब अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया तो खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान किया गया था और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया।
आयोग ने खेडकर के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई शुरू की, जिसमें अपनी गलत पहचान बताकर सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न अपराधों के लिए खेडकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।(भाषा)