मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि वह राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम फैसला गर्मी की छुट्टी के बाद सुनाएगा।
गांधी (52) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद तत्कालिकता का हवाला देते हुए अदालत से अंतरिम या अंतिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया।