रिजर्व बैंक की ओर से 25 नवंबर को इस बारे में आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी-वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग) निर्देशों-2016 के कुछ प्रावधानों तथा बैंकों के लिए दबाव वाली संपत्तियों की बिक्री से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमी के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।