ट्विटर इंडिया के एमडी को राहत, HC ने खारिज किया पुलिस का पेशी वाला नोटिस
माहेश्वरी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गए समन को लेकर याचिका दायर की थी। उन्हें गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को लेकर किए गए ट्वीट्स मामले में पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होना था।
मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह माहेश्वरी का बयान वर्चुअल माध्यम से या उनके आवास पर या कार्यालय आकर दर्ज करे। हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 41 ए के तहत नोटिस का भेजा जाना ऐसा लगता है कि किसी दुर्भावनापूर्ण से ये भेजा गया है। सेक्शन 160 के तहत नोटिस भेजा जाना चाहिए।