मुंबई। रिजर्व बैंक ने कहा है कि विदेशी बैंक अपनी भारतीय शाखा में अधिकतम 4 विदेशी कर्मचारियों की ही नियुक्ति कर सकते हैं, वहीं मुख्यालय के कामकाज के लिए वे अधिकतम 6 विदेशी कर्मचारी रख सकते हैं।
रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि उसे विदेशी बैंकों से भारतीय परिचालन में विदेशी कर्मचारियों की संख्या के मामले में लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करने संबंधी आग्रह मिल रहे हैं। इन बैंकों को इस वजह से परिचालन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन आग्रहों के मद्देनजर भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श में स्थिति की समीक्षा की गई। यह फैसला किया गया कि एक विदेशी बैंक भारत में खुलने वाली प्रत्येक शाखा में 4 तक विदेशियों की नियुक्ति कर सकता है, वहीं मुख्यालय में वह 6 तक विदेशियों की नियुक्ति कर सकता है। (भाषा)