दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। स्काईलाइट एक लिमिटेड कंपनी थी, जिसे बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया था। आयकर विभाग इसलिए इस कंपनी की दोबारा जांच करना चाहता है। (वार्ता)