नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने सूचीबद्धता के प्रावधानों समेत विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने को लेकर भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, गीतांजलि जेम्स तथा एक अन्य व्यक्ति पर गुरुवार को कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया।
चोकसी, नीरव मोदी का मामा है तथा गीतांजलि जेम्स का प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी में दोनों आरोपी हैं। मामला सामने आने के बाद दोनों देश छोड़कर भाग हुए।