Patanjali directed to deposit 50 lakh fine: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurveda) को अदालत के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था।
उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को एक आदेश जारी कर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। हालांकि पतंजलि ने न्यायालय को सूचित किया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनके निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। कंपनी ने बताया कि उसने 5 हजार 606 फ्रेंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेने का निर्देश दिया है। (एजेंसी/वेबदुनिया)