मानहानि केस में शशि थरूर को HC से झटका, प्रधानमंत्री मोदी पर की थी टिप्‍पणी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गुरुवार, 29 अगस्त 2024 (18:15 IST)
Shashi Tharoor gets setback from High Court in defamation complaint case : दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदर्भ में की गई 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाली कथित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को निरस्त करने से गुरुवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देने वाली थरूर की याचिका खारिज कर दी।
 
उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर, 2020 को मानहानि शिकायत में थरूर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसने आज अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और संबंधित पक्षों को 10 सितंबर को निचली अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने गुरुवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि कार्यवाही निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता है।
ALSO READ: नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की जगह देखूंगा India vs Pakistan मैच, बोले Shashi Tharoor
थरूर ने निचली अदालत के 27 अप्रैल, 2019 के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया था। निचली अदालत ने थरूर को भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर आरोपी के रूप में तलब किया था। उन्होंने 2 नवंबर, 2018 को दायर की गई शिकायत को भी रद्द करने का अनुरोध किया था।
 
बब्बर ने थरूर के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक शिकायत दायर की थी और दावा किया था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अक्टूबर 2018 में थरूर ने दावा किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक अनाम नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' से की है। थरूर को जून 2019 में निचली अदालत ने संबंधित मामले में जमानत दे दी थी।
ALSO READ: ममता ने कहा- मेरी टिप्पणी में कुछ भी मानहानिकारक नहीं
शिकायतकर्ता ने कहा था कि मैं भगवान शिव का भक्त हूं। हालांकि आरोपी (थरूर) ने करोड़ों शिवभक्तों की भावनाओं का पूरी तरह अनादर किया (और) बयान दिया जिससे भारत में तथा देश के बाहर मौजूद सभी भगवान शिव भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची। शिकायत भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि की सजा) के तहत दर्ज की गई थी।(भाषा)

वेबदुनिया पर पढ़ें

सम्बंधित जानकारी