मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करके केंद्र सरकार को 2 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस विधायक महुआ मोइत्रा ने एक याचिका दाखिल करके केंद्र के जिला स्तर पर सोशल मीडिया की विषयवस्तु की निगरानी करने के निर्णय को चुनौती दी थी।
न्यायालय ने इस मामले में एटॉर्नी जनरल से न्यायालय की सहायता करने को भी कहा। न्यायालय केंद्र सरकार के 'सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब' गठित करने के संबंध केंद्र सरकार की ओर से दाखिल रिपोर्ट का परीक्षण करने पर भी सहमत हुआ। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखने और उसके विषयवस्तु के विनियमन से हम एक निगरानी राज्य के रूप में तब्दील हो जाएंगे। (वार्ता)