मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार एवं सन टीवी से जवाब तलब किया। स्वामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर सन टीवी का लाइसेंस निरस्त करने का न्यायालय से अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आर्थिक अपराधों के आरोपी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।
डीआरबी ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने तीसरे चरण की नीलामी में कंपनी को शामिल होने की अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय गई थी, जिसने अपील खारिज कर दी थी।