सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 24 अक्टूबर तक बढ़ी

बुधवार, 28 सितम्बर 2016 (23:32 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को बुधवार को फौरी राहत प्रदान करते हुए उनकी पैरोल अवधि 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी। न्यायालय ने समूह के अन्य दो निदेशकों की पैरोल अवधि भी बढ़ा दी है।
       
शीर्ष अदालत ने सहारा प्रमुख को इस अवधि में 200 करोड़ रुपए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के खाते में जमा कराने का भी आदेश दिया। 
       
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सहारा के वकील की दलीलें सुनीं और उनके आधार पर उनकी अंतरिम पैरोल 24 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी। हालांकि न्यायालय ने सहारा समूह से यह भी पूछा कि वह हलफनामा के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख को अपनी योजना बताएं कि वह किस तरह सेबी को 12000 करोड़ रुपए चुकाएगा। 
 
न्यायालय ने कहा कि बीते अनुभवों के आधार पर उसका विश्वास सहारा समूह से उठ गया है। गत 23 सितम्बर को न्यायालय ने उन्हें पैरोल अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था और रॉय एवं दोनों निदेशकों को जेल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन आनन-फानन में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने माफीनामा देकर न्यायालय से एक सप्ताह की मोहलत ले ली थी। (वार्ता) 

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