MLAs Disqualification Case : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज स्पीकर से कहा कि वह अगले हफ्ते इन याचिकाओं पर सुनवाई करें और मामले के निपटारे की समयसीमा तय करें। न्यायालय ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता का मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकता।
खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने आज महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने स्पीकर से कहा कि वह अगले हफ्ते इन याचिकाओं पर सुनवाई करें और मामले के निपटारे की समयसीमा तय करें।
एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर उच्चतम न्यायालय ने करीब 4 महीने पहले फैसला सुनाया था। इसमें न्यायालय ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी।
शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, स्पीकर को उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। न्यायाल ने इसके बाद मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।
Edited By : Chetan Gour