CM शिंदे के विधायकों की अयोग्यता केस में स्पीकर को SC के निर्देश, समयसीमा तय करें

सोमवार, 18 सितम्बर 2023 (18:10 IST)
MLAs Disqualification Case : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं को लेकर उच्‍चतम न्यायालय ने आज स्पीकर से कहा कि वह अगले हफ्ते इन याचिकाओं पर सुनवाई करें और मामले के निपटारे की समयसीमा तय करें। न्‍यायालय ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता का मामला अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रह सकता।
 
खबरों के अनुसार, उच्‍चतम न्यायालय ने आज महाराष्‍ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने स्‍पीकर से कहा कि वह अगले हफ्ते इन याचिकाओं पर सुनवाई करें और मामले के निपटारे की समयसीमा तय करें।

शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। उच्‍चतम न्यायालय ने स्‍पीकर से कहा कि आप इस मामले पर फैसला लंबे समय तक टाल नहीं सकते।

एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर उच्‍चतम न्यायालय ने करीब 4 महीने पहले फैसला सुनाया था। इसमें न्यायालय ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने उच्‍चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी।

इस याचिका में कहा गया है कि न्यायालय के 11 मई के आदेश के बावजूद स्पीकर कार्यालय ने शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई को तेज नहीं किया। उच्‍चतम न्यायालय ने कहा कि वह महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद पर फैसला सुनाते समय अपनी ओर से जारी निर्देशों का सम्मान किए जाने की उम्मीद करता है।

शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसले में देरी पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, स्पीकर को उच्‍चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। न्यायाल ने इसके बाद मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।
Edited By : Chetan Gour

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