न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने ‘सेंटर फॉर एकाउन्टेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज’ की याचिका पर केंद्र और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किए। इस संगठन की याचिका में अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया समूह को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों पर पूरी तरह से अमल के बगैर अपनी भुगतान प्रणाली पर आगे बढ़ने से रोका जाए। केंद्र और व्हाटसऐप को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। (भाषा)