पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि वह केरल के सबरीमला मंदिर से जुड़े इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण इस मामले पर सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि केवल एक ही वजह है कि हम आपको सुन सकते हैं और वह सबरीमला मंदिर मामले में आपका फैसला है। (भाषा)