सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले में कहा कि रात 11.30 बजे तक ही डांस बार खुले रह सकेंगे। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में कहा कि डांस बार के कस्टमर टिप तो दे सकेंगे, लेकिन नोट नहीं उछाल सकेंगे। अदालत ने कहा कि डांस में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि डांस के बार के भीतर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे।